→ “कोरम” लोकसभा सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है, जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता हैl यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा होता हैl इसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा में कोई कार्य करना है तो कम-से-कम 55 सदस्य अवश्य उपस्थित होने चाहिएl लोकसभा के लिए कोरम से संबंधित नियमों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 100 (3) के तहत किया गया है।
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