Saturday, August 31, 2019

☞   NRC Final List: यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो ये विकल्प उपलब्ध हैं

असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) की अंतिम सूची जारी कर दी गई है. असम में जारी होने वाले नागरिकता रजिस्टर से जो लोग बाहर हो गये है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने लोगों का डर दूर करने के लिए ये स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे विदेशी घोषित हो जाएगा.

एनआरसी बाहर से किए गए सभी लोगों को अब तय समय सीमा के अंदर विदेशी न्यायाधिकरण के सामने अपील करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्‍त 2019 तक एनआरसी की अंतिम सूची जारी करने की अंतिम समय सीमा तय की थी.

केंद्र सरकार की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार तथा राज्य के नेताओं के बीच साल 1985 में एक समझौता हुआ था. इस समझौता को असम समझौते के नाम से जाना जाता है. इसके अनुसार विदेशी लोगों की पहचान के लिए 24 मार्च 1971 को कटऑफ डेट तय किया गया.

असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) की अंतिम सूची जारी 31 अगस्त 2019 को सुबह 10 बजे जारी कर दी गई है. इस सूची को एनआरसी असम की आधिकारिक वेबसाइट www.nrcassam.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकता है.

गृह मंत्रालय के अनुसार सूची से बाहर रहने वाले 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एनआरसी सूची में जगह न पाने का यह अर्थ नहीं होगा कि ऐसे लोगों को विदेशी घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे लोगों को विदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेन ट्राइब्यूनल) के समक्ष अपना केस पेश करना होगा. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूची से बाहर रहने वाले लोगों को किसी भी परिस्थिति में हिरासत में नहीं लिया जाएगा. विदेशी न्यायाधिकरण का फैसला आने तक उन्हें छूट दी जाएगी.

विदेशी न्यायाधिकरण का आदेश ही मान्य

असम समझौते के अनुसार विदेशी न्यायाधिकरण का अर्ध न्यायिक संस्थाएं है. इसे सिर्फ नागरिकता से जुड़े मसलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है. विदेशी न्यायाधिकरण की ओर से विदेशी घोषित किए जाने के बाद किसी भी शख्स को एनआरसी में जगह नहीं दी जाएगी.

अपील की प्रक्रिया क्या होगी? 

एनआरसी में नाम न होने पर लोग विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करेगें. अपील हेतुए समयसीमा को अब 60 से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है अर्थात 31 दिसंबर 2019 अपील के लिए अंतिम तारीख होगी. गृह मंत्रालय के आदेश के तहत 1,000 विदेशी न्यायाधिकरण का गठन एनआरसी के विवादों के निपटारे हेतु किया गया है.

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