• यह हर पांचवें वर्ष या इससे पहले, जैसा कि वह आवश्यक समझे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है।
• वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
• वे राष्ट्रपति द्वारा उनके आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं।
• वे पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होते हैं।
• संसद ने अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्दिष्ट की है।
• अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए और चार अन्य सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए:
(i) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति।
(ii) ऐसा व्यक्ति जिसके पास सरकार के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो।
(iii) ऐसा व्यक्ति जिसके पास वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव है।
(iv) ऐसा व्यक्ति जिसके पास अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान है।








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