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*संदर्भ*▪️केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से *कर्नाटक और बिहार को 1813.75 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मंजूर* की है।
▪️इन राज्यों ने पिछले दिनों बताया था कि उनके राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष धन की कमी है जिसके चलते राहत कार्य में देरी हो रही है, अतः NDRF से अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराई जाए।
*NDRF क्या है???*
🔹आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के *अनुभाग 46 में* प्रावधान किया गया NDRF केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक ऐसा कोष है जिससे आपदा होने पर राहत एवं पुनर्वास के कार्य के लिए धनराशि खर्च की जाती है।
*🔹पहले इस कोष का नाम राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष (NCCF) हुआ करता था।*
🔹राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष अलग से उपलब्ध होता है। पैसा कम पड़ जाने पर NDRF उन्हें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराता है।
*NDRF को पैसा कहाँ से आता है??*
⚡️NDRF के लिए धन की व्यवस्था बजट में कुछ वस्तुओं पर लगने वाले उत्पाद एवं सीमा शुल्क पर सेस लगाकर की जाती है।
⚡️वर्तमान में एक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (National Calamity Contingency Duty – NCCD) भी लगाया जा रहा है जिसका पैसा NDRF को जाता है।
⚡️इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था NDRF को वित्तीय योगदान कर सकता है।
*⚡️NDRF के लेखा की जाँच भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) करता है।*
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